जलकर राहत योजना के क्रियान्वयन एवं बकाया वसूली की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त सख्त चलाए घर-घर दस्तक अभियान,शिविरों को करें सक्रिय: निगमायुक्त सुश्री परिहार 50 प्रतिशत छूट के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के कटेंगे नल कनेक्शन
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ कटनी/लंबे समय से लंबित जलकर की बकाया राशि के निराकरण एवं बकायादार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित जलकर राहत योजना की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक बकायेदारों को लाभान्वित कर बकाया राशि निगम कोष में जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।मंगलवार को एमआईसी हॉल में राजस्व एवं जलप्रदाय शाखा की समीक्षा बैठक लेते हुए निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का उद्देश्य केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिभार से मुक्ति दिलाकर उन्हें छूट योजना से लाभान्वित करना है। बैठक में राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक राजस्व अधिकारी श्री सागर नायक सहित समस्त वसूली दल के कर्मचारी उपस्थित रहे।
चलाए घर-घर दस्तक अभियान
निगमायुक्त ने सभी वसूलीकर्ताओं को बकायादारों की वार्ड-वार सूची लेकर प्रतिदिन घर-घर संपर्क कर जलकर राहत योजना की जानकारी देने तथा बकाया राशि निगम कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए।
शिविरों को करें सक्रिय
निगमायुक्त ने सुभाष चौक में रोजाना आयोजित किए जा रहे शिविर को सक्रिय करने के साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों में शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। वही नगर निगम कार्यालय एवं जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर छूट से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया।
कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही होगी तेज:
निगमायुक्त ने कहा कि जलकर उपभोक्ताओं की बकाया देनदारी को आसानी से समाप्त करने के लिए ही यह योजना लाई गई है,ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि बार-बार सूचना देने के बाद भी छूट के सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बकायादारों के विरुद्ध नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई में भी गति लाई जाए।
50% छूट की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर
निगम प्रशासन ने बताया कि योजना के अंतर्गत बकायदारों को कुल बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस छूट का लाभ लेने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी और बकायादारों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।निगम प्रशासन ने बकायेदार जलकर उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने नजदीकी जोन कार्यालय, निगम मुख्यालय या वार्ड वसूलीकर्ता के पास जाकर बकाया जलकर जमा कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

