एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा निवेश और रोजगार का प्रोत्साहन नई इकाइयों को पात्र निवेश का 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान का प्रावधान
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, नए निवेश को आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2025 लागू की गई है। यह नीति 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील है। नीति के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।योजना के अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान, निवेश प्रोत्साहन सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंट, निर्यात, अधोसंरचना विकास, हरित औद्योगीकरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाएगी।नीति के अनुसार 10 करोड़ रुपये तक के संयंत्र एवं मशीनरी निवेश वाली पात्र नई इकाइयों को पात्र निवेश का 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तथा निर्यातक इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।एमएसएमई विकास नीति में खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, टेक्सटाइल, फुटवियर, फर्नीचर, टॉय, फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस, सर्कुलर इकोनॉमी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा मोटर वाहन स्क्रेपिंग जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज भी शामिल किए गए हैं।विभाग की ओर से इच्छुक उद्यमियों से योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर आवेदन करने की अपील की गई है। योजना की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए mpmsme.gov.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उद्यमी मार्गदर्शन एवं आवश्यक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी से संपर्क कर सकते हैं।
महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी,

