कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी को 3 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी, (08 सितम्बर) – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने छोटी खिरहनी कटनी थाना एनकेजे निवासी गोविन्द्र पिता रज्जु निषाद उम्र 40 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना एनकेजे में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।गोविन्द्र के विरूद्ध थाना एनकेजे में वर्ष 2006 से अब तक कुज 18 प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, मारपीट करना, धारदार चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देना एवं जुआं, सट्टा व अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने जैसे अपराध शामिल है।पुलिस द्वारा गोविंद्र के विरूद्ध समय-समय पर कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। गोविंद्र द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक पुलिस थाना एनकेजे में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी

