दीपवली पर्व पर पटाखा दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन स्वीकार होंगी अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

 दीपवली पर्व पर पटाखा दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन स्वीकार होंगी अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

दीपवली पर्व पर पटाखा दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन स्वीकार होंगी अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी। (10 अक्टूबर ) - अपर जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी फुटकर विक्रय स्थल जन सुविधानुसार आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल का चयन कर पटाखा विक्रय का बाजार लगाने की सशर्त अनुमति देने हेतु आयुक्त नगर निगम एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कटनी, विजयराघवगढ़ ढीमरखेड़ा एवं बहोरीबंद को निर्देशित किया है। इसके साथ ही चयनित स्थल का अभिविन्यास सुरक्षा मापदंडों पर तैयार कराने के साथ ही अस्थाई अनुज्ञप्तियों एवं उक्त अभिविन्यास की एक प्रति उपसंचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के पत्रानुसार समस्त प्रकार की विस्फोटक नियमों के अंतर्गत जारी होने वाली एनओसी एवं विस्फोटक परिसरों हेतु अनुज्ञप्ति जो दीपावली पर्व पर की जाने वाली अस्थाई पटाखा बिक्री के अनुज्ञापत्र आदि एलएसडीए माड्यूल द्वारा केवल ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए है।विदित हो कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर लायसेंसधारियों एवं इच्छुक आवेदनकर्ताओं को धनतेरस से ग्यारस तक 15 दिवस की अवधि का आतिशबाजी फुटकर विक्रय का अस्थाई लाइसेंस निर्धारित प्रारूप ए.ई 5 मय बैंक चालान के साथ प्राप्त कर जांच प्रतिवेदन के साथ अभिमत के साथ लाइसेंस जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आयुक्त नगर निगम एवं उपखंड मजिस्ट्रेटों को एमपी सर्विस पोर्टल के माध्यम से अनुभागवार यूजर आईडी में निर्धारित आवेदन प्रारूप मे इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन प्राप्त करने तथा अपने माध्यम से आमजनों को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

दीपवली पर्व पर पटाखा दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन स्वीकार होंगी अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

    मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी


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