कलेक्टर श्री प्रसाद ने आदतनअपराधी रामपति कोल के विरुद्ध की बाउंड ओवर की कार्यवाही
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने जिले के एक आदतन अपराधी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एक पर बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर अवि प्रसाद ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा थाना कुठला अंतर्गत पहरूआ निवासी रामपति कोल पिता कोदू लाल कोल उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउण्ड ओवर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
रामपति कोल के विरूद्ध वर्ष 2004 से अभी तक आठ आपराधिक प्रकरण चारी करनें, गाली गलौज करनें, मारपीटर करनें, हथियार लेकर लोगों को डराने घमकानें, सट्टा खलाने जैसे पंजीबद्ध एवं विवेचना उपरांत न्यायालय में विचाराधीन है। रामपति कोल विरुद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद नें रामपति कोल पर बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 3 माह की अवधि तक माह माह मे एक दिवस अपनी उपस्थिति कुठला थाने में दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
मध्य प्रदेश समाचार संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी