कटनी,कलेक्टर श्री तिवारी ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही,दो माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित

मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ कटनी,(08 फरवरी)कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने गायत्री नगर श्याम सिंह गली कटनी थाना कोतवाली निवासी नमन बघेल पिता नीरज बघेल उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी दो माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
नमन बघेल के विरूद्ध वर्ष 2016 ये अब तक थाना कोतवाली में 9, थाना कुठला में 1, थाना एनकेजे में 1 और थाना माधवनगर में 1 सहित कुल 12 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें आमजन के साथ गाली-गलौज करना, अवैध वसूली करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, तोड़-फोड़ कर नुकसान पहंचाना, अनुसूचिज जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्ति को जातिगत रूप से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना,अवैध हथियार कब्जे में रखना,अपना आतंक बनाने के लिये अवैध देशी सुअर मार बम पटक कर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा नमन के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने,आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी नमन बघेल को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 2 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
