शराब पीकर बुलेरो वाहन चलाने वाले के विरुद्ध बरही पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा लगाया गया 10,000का जुर्माना

 शराब पीकर बुलेरो वाहन चलाने वाले के विरुद्ध बरही पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा  लगाया गया 10,000का जुर्माना

शराब पीकर बुलेरो वाहन चलाने वाले के विरुद्ध बरही पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा  लगाया गया 10,000का जुर्माना

 मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी।पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष डहरिया व अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धार्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत व वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण रखने हेतु बरही पुलिस द्वारा अभियान के दौरान कमानिया गेट बरही पास दिनांक 03.03.2025 को बोलेरो क्र. MP 21MC 7777 का चालक पप्पू लोनी पिता रामप्रसाद लोनी उम्र 37 साल निवासी पोडिया थाना इंदवार जिला उमरिया को शराब के नशे मे वाहन चलाते पाये जाने पर मौके से उक्त बोलेरो वाहन को जप्त कर चालक के विरुद्ध धारा 185 मो. व्ही.एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर माननीय जेएमएफसी  महोदय बरही न्यायालय मे पेश किया गया जो माननीय न्यायालय व्दारा वाहन चालक पप्पू लोनी पिता रामप्रसाद लोनी उम्र 37 साल निवासी पोडिया थाना इंदवार जिला उमरिया को उक्त प्रकरण मे 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । विशेष भूमिका - इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही श्री शैलेन्द्र सिंह यादव, उ.नि विनोदकांत सिंह,आर.अवधेश सिंह,आर.पूरन सिंह व आर. चालक संजय पाण्डेय की मुख्य भूमिया रही।

शराब पीकर बुलेरो वाहन चलाने वाले के विरुद्ध बरही पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा  लगाया गया 10,000का जुर्माना

   मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़ संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी



Post a Comment (0)
Previous Post Next Post