निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश बिना अनुमति पोस्टर, बैनर, होर्डिग, फ्लेक्स तत्काल हटाएं, अन्यथा वसूला जाएगा जुर्माना, तीन दिन के बाद होगी कार्रवाई,
कटनी। नगर निगम सीमांतर्गत शासकीय, निजी भूमि, सम्पत्तियों में पोस्टर, बैनर, होर्डिग, फ्लेक्स लगवाया जाना मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं सम्पत्ति विरूपण नियम 3 अंतर्गत जुर्माना एवं अपराध की श्रेणी में आता है। जिसे बलपूर्वक हटाये जाने का प्रावधान है।
नगर पालिक निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने कहा है कि शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामी को नगर निगम द्वारा आम सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है कि शासकीय भूमि एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा अन्य स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन फलक स्थापित है उसे 03 दिवस के अंदर स्वतः अलग कर लें। अन्यथा नगर निगम द्वारा होर्डिग हटाने की कार्यवाही की जावेगी एवं आने वाले संपूर्ण व्यय की क्षतिपूर्ति भूमि, भवन स्वामी से वसूल की जावेगी। संबंधित द्वारा समय-समय पर बिना अनुमति होर्डिग लगाई जाकर होर्डिगों को नहीं हटाया गया है।
निगमायुक्त ने नगर निगम सीमांतर्गत लगे हुये बिना अनुमति चिन्हित होर्डिगों को 23 जनवरी को प्रातः 10 बजे से हटाने की कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिये है।
मध्य प्रदेश समाचार संपादक श्यामलाल सूर्यवंशी